Bulletin Part II - No. 187 (नोटिस देने की प्रक्रिया)
नोटिस देने की सामान्य प्रक्रिया निम्नलिखित है :-
(क) नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक नोटिस लिखित/ऑनलाईन रूप में दिया जाएगा। यह सचिव को सम्बोधित होगा। इस पर नोटिस देने वाले सदस्य के हस्ताक्षर होंगे और यह विधान सभा के सचिवालय में दिया जाएगा/भेजा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधान सभा सचिवालय का कार्यालय रविवार और सार्वजनिक अवकाश वाले दिन को छो़डकर, प्रत्येक दिन सवेरे 10.00 बजे से लेकर शाम के 5.00 बजे तक खुला होगा। जो नोटिस कार्यालय खुला रहने वाले दिन शाम को 5.00 बजे के पश्चात् कार्यालय में दिया जाएगा या किसी ऐसे दिन दिया जाएगा जिस दिन विधान सभा सचिवालय बन्द हो तो उस नोटिस के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अगले दिन कार्यालय खुला रहने वाले दिन को दिया गया है परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सदस्य डाक द्वारा सचिव को नोटिस नहीं भेज सकते।
(ख) एक ही पत्र में विविध विषयों पर पत्र-व्यवहार नहीं करना चाहिए।
(ग) नियमों द्वारा अपेक्षित मुख्य-मुख्य नोटिस व इनकी सूचना अवधि निम्नलिखित है :-
(अ) प्रश्नों के बारे में जब तक अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं होते . . पूरे 15 दिन;
(आ) संकल्पों के बारे में शलाका से 1 दिन पूर्व;
(इ) संकल्पों में संशोधन के बारे में चर्चा के लिए, उस दिन से एक दिन पहले जिस दिन संकल्प प्रस्तुत होगा;
(ई) विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति लेने के प्रस्तावों के बारे में :
(i) गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा . . 15 दिनों से कम न हो;
(ii) सरकारी विधेयकों हेतु . . 7 दिन; और
(उ) विधेयक में संशोधन के बारे में उस दिन से एक दिन पूर्व जिस दिन विधेयक पर विचार होना हो।
यशपाल शर्मा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
27/11/2019